विज्ञान व प्रौद्योगिकी-SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||
संबंधित योजना/Related Scheme | कयर बोर्ड की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की केंद्रीय योजना – बारहवीं योजना – CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE COIR BOARD – XII PLAN | ||||||||||||||||||||||||
विवरण/Description |
The Scheme envisages extension of the fruits of the research at the laboratory level for application at the field level and extension of testing and service facility. The Research and Development activities of the Board are carried out through the twin research institutes; the Central Coir Research Institute, Kalavoor and Central Institute of Coir Technology, Bangalore. |
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सहायता की प्रकृति/Nature of assistance |
कयर क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण उच्च उत्पादकता प्राप्त करने, लागत प्रभावी ढंग से गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नवीन और आधुनिक मशीनरी का डिज़ाइन और विकास अन्य प्राकृतिक रेशों के साथ कयर का मिश्रण करके उत्पाद विविधीकरण और नया अंतिम उपयोग अनुप्रयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास और कयर उत्पादों के उपयोग के कारण कार्बन उत्सर्जन में कमी की मात्रा का अध्ययन विस्तार कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केन्द्रों की स्थापना, उद्यमियों और व्यापार को प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षेत्र प्रदर्शनों का आयोजन, तकनीकी परीक्षण सेवाएँ आदि •Modernization of Production Processes in coir sector |
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कौन आवेदन कर सकता है?/Who can apply ? | अनुसंधान के परिणाम भारत और विदेशों में कयर उद्योग और व्यापार के लिए फायदेमंद हैं। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों, सरकारी संस्थानों आदि में कयर क्षेत्र में नए उत्पादों, नई मशीनरी, उत्पाद विविधीकरण और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं हो सकती हैं।
The research outcomes are beneficial to the coir industry and trade in India and abroad. Universities, research organizations, government institutions, etc. can have collaborative research projects for the development of of new products, new machinery, product diversification and development of environment friendly technologies in the coir sector. |
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आवेदन कैसे करें ?/ How to apply ? |
ट्रेड / विनिर्माता / उद्यमकर्ता / कयर कामगार को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ऊष्मायन, परीक्षण और सेवा सुविधाओं की सहायता के लिए अनुसंधान केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठन, सरकारी संस्थान आदि शोध केंद्रों को सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। The Trade/ Manufactures/ Entrepreneurs/Coir Workers can approach Research Centre for availing assistance in Technology Transfer, Incubation, Testing and Service Facilities. Universities, Research organizations, Government institutions, etc. can submit collaborative research project proposals to the Research Centres. |
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कुशलता उन्नयन कार्यक्रम और महिला कयर योजना / SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA | |||||
संबंधित योजना/Related Scheme | कुशलता उन्नयन कार्यक्रम और महिला कयर योजना /SKILL UPGRADATION AND MAHILA COIR YOJANA | ||||
विवरण/ Description |
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सहायता की प्रकृति/Nature of assistance |
कयर श्रमिकों / उद्यमियों को कयर बोर्ड द्वारा विकसित आधुनिक तकनीकों पर जागरूकता मिलेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षुओं / कारीगरों को कयर यार्न और अन्य विविध कयर उत्पादों के उत्पादन के लिए अपने कौशल को उन्नत करने में मदद करेगा। कयर इकाइयों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से चलाने के लिए उद्यमियों को ईडीपी कार्यक्रम में शामिल करके प्रबंधन कौशल भी हासिल किया जा सकता है। Coir workers / entrepreneurs will get awareness on modern technologies developed by Coir Board. Training programme will help the trainees/ artisans to upgrade their skill for producing coir yarn and other diversified coir products. Management skills can also be acquired by attending EDP programms to the entrepreneurs to run the Coir units more effectively and efficiently. |
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कौन आवेदन कर सकता है?/ Who can apply ? |
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), नीति आयोग के दर्पण पोर्टल में पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन और सरकार संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। Self Help Groups (SHG), NGOs registered in Darpan portal of NITI Ayog and Govt. Organisations can apply through the Regional /Sub Regional Office of the Board for organizing training programs at field level. |
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आवेदन कैसे करें ?/ How to apply ? |
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन जिनके पास पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं जैसे कि वर्क शेड, बिजली कनेक्शन, उपकरण और कच्चा माल हैं, वे उम्मीदवारों के नाम और पते के साथ दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य दस्तावेज सहित संबंधित राज्य के क्षेत्रीय अधिकारी / उप क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं । |
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व्यापार और उद्योग संबंधित कार्यात्मक सेवा सुविधाएँ/ SCHEME FOR TRADE AND INDUSTRY RELATED FUNCTIONAL SUPPORT SERVICES | |||
संबंधित योजना/ Related Scheme | व्यापार और उद्योग संबंधित कार्यात्मक सेवा सुविधाएँ/Trade and Industry Related Functional Support Services Scheme | ||
विवरण/Description |
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सहायता की प्रकृति/ Nature of assistance |
निर्यात देशों के नाम, देश के आधार में निर्यात की मात्रा की योग्य निर्यात डेटा, कयर उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण और अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की धुनों में अपने ज्ञान की बेहतरी के लिए कयर श्रमिकों द्वारा एचआरडी कार्यक्रम को विकसित किया जा सकता है । Accessible export data such as name of export countries, quantum of export in country basis. Survey & Study reports of various sectors is available for the Coir Industry. HRD Program can be utlised by coir workers for the betterment of their knowledge in tunes of modern technology |
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) | |
संबंधित योजना/ Related Scheme | कल्याणकारी उपाय योजना / WELFARE MEASURES SCHEME |
विवरण/ Description |
The Coir Board Coir Workers Group Personal Accident Scheme has been converged to Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) w.e.f 1.6.2016. The salient features of the scheme are: |
सहायता की प्रकृति/ Nature of assistance |
• आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए i) मृत्यु या ii) दोनों आँखों की हानि या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या ii) एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग का हानि, बीमा राशि है – रु.2 लाख • आंशिक विकलांगता के लिए i) एक आंख की दृष्टि का कुल अपरिवर्तनीय हानि या ii) एक हाथ या पैर के उपयोग का हानि, बीमा राशि – 1 लाख रु. • For accidental death and full disability |
कौन आवेदन कर सकता है?/ Who can apply ? |
18-70 आयु वर्ग के भीतर सभी आधार लिंक्ड बचत बैंक खाता धारक योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। All Aadhar linked savings Bank Account Holders within the age group of 18-70 are eligible to enrol under the scheme |
आवेदन कैसे करें ?/ How to apply ? |
किसी भी बैंक के माध्यम से जिसमें कयर कामगार का आधार बैंक खाता जुड़ा हुआ है या बोर्ड के क्षेत्र कार्यालयों या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से संपर्क कर सकता है। Through any bank in which the coir worker have aadhar linked Bank account or by approaching Board’s field offices or through agencies authorised by the Board. |
Check Eligibility Guidelines |
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ASPIRE -MSME Operational guidelines
Setting up of livelihood business incubation centre at regional office,Coir Board,Bhubaneswar,Odisha
Setting up of livelihood business incubation centre at regional office,Coir Board,Rajamundry,Andhra Pradesh
Setting up of livelihood business incubation centre at at regional extension centre, Coir Board, Thanjavur, Tamil nadu